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पोक्सो न्यायालय ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

 बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष की कठोर करावास की सजा 



झालावाड़। यहा विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट न०-1, झालावाड़ के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार गिरी ने मुलजिम बजेसिंह उम्र 30 वर्ष, निवासी- बहेड़ी बेड थाना- भोजपुर जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश, को धारा 383 भा०दवसा० 3 वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड व जुर्माना जमा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 366 भा0द0सा0 5 वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए का अर्थदण्ड व जुर्माना जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 376 2एन व 376 3एन मा०द०सा० 20वर्ष का कठोर कारावास व पच्चास हजार रुपए का अर्थदण्ड व जुर्माना जमा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, व धारा- 5एल/6 पोक्सो एक्ट 20वर्ष का कठोर कारावास व पच्चास हजार रुपए का अर्थदण्ड व जुर्माना जमा न कराने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाएगा। सहयोगी मुल्जिम सत्यनारायण उर्फ मांगीलाल गुर्जर उम्र 34 निवासी बड़ा बाजार खानपुर को 363 भा०द०सा० 3 वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड व जुर्माना जमा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा- 366 भा०व०सा० 5 वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए का अर्थदण्ड व जुर्माना जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास व अन्य सहयोगी मुल्जिम संजय पारेता रेगर मोहल्ला खानपुर363 भा०द०सा० 3 वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड व जुर्माना जमा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 366 भा०दवसा० 5 वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए का अर्थदण्ड व जुर्माना जमा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास । विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि दिनांक 04.08.2020 को पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना मनोहरथाना में लिखित तहरीरी रिपोर्ट इस बाबत मुकदमा नम्बर 199 / 2020 धारा 363 भादसा में पेश की थी। दिनांक 03.08.2020 को उसकी 16 वर्ष से कम की नाबालिग बेटी भाई के साथ मेले में गई थी। वहां उसको उसके संरक्षक की अनुमति व सहमति के बिना बहला-फुसलाकर मुख्य मुल्जिम बजेसिंह सहयोगी मुल्जिम बोलेरो गाड़ी का मालिक सत्यनारायण उर्फ मांगीलाल गुर्जर सहयोगी मुल्जिम गाड़ी ड्राईवर संजय पारेता बोलेरो गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर खानपुर क्षेत्र के गांव ले गए। चार-पांच दिन तक मुल्जिम बजेसिंह ने पीड़िता के साथ उसकी सहमति के बिना जोर-जबरदस्ती बलात्कार किया। अन्य मुल्जिमों ने केवल पीड़िता को भगाने में सहयोग किया था।
पुलिस ने अनुसंधान के बाद दिनांक 07.08.2020 को पीड़िता को दस्तयाब किया। पीड़िता के बयान लेकर मेडीकल करवाकर मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष 164 सीआरपीसी बयान के बाद मुल्जिम बजेसिंह 9.08.2020 को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था। तब से मुलजिम आज दिनांक तक न्यायिक अभिरक्षा में झालावाड़ कारागृह में बंद है। अन्य सहयोगी मुल्जिम सत्यनारायण व संजय पारेता 03.09.2020 को गिरफ्तार किया था। जो न्यायिक अभिरक्षा में रहे और बाद में उच्च न्यायालय से जमानत पर है। आज उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने पैरवी करते हुए पत्रावली में 19 गवाह व 28 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने मुलजिम को दोषी मानते हुए विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार गिरी ने मुलजिम बजेसिंह तंवर को 20 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख पन्द्रह हजार का जुर्माना अन्य सहयोगी मुल्जिम सत्यनारायण उर्फ मांगीलाल गुर्जर व संजय पारेता को पांच का साधारण कारावास व पन्द्रह हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया।


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