Jodhpur News: जोधपुर हाईकोर्ट ने कैदियों के मनमाने स्थानांतरण पर सख्त रुख अपनाया है. गंगानगर से डूंगरपुर भेजे गए एक कैदी का आदेश रद्द कर दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस सुरक्षा या प्रशासनिक कारण इतने लंबे स्थानांतरण से परिवार को मिलने में कठिनाई होती है और यह असंवैधानिक है. कैदी के अधिकारों की अनदेखी न्यायसंगत नहीं. अदालत ने कहा कि केवल प्रशासनिक सुविधा के नाम पर यह आदेश टिकाऊ नहीं है. कैदी को बड़ी राहत मिली है और हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे आदेश संविधान और कानून के खिलाफ हैं.
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राजस्थान हाईकोर्ट ने कैदी स्थानांतरण रद्द किया, सेंट्रल जेल में 220 हार्डकोर कैदियों की हुई शिफ्टिंग
2/22/2026 01:45:00 pm
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