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दुष्कर्मी को मिली फांसी की सजा

 अभियुक्त सुरेश को फांसी की सजा सुनाई 


जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नरेना थाना इलाके में 11 अगस्त 2021 को चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त सुरेश को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त को सभ्य समाज में जीवित रहने का कोई हक नहीं है। उसने अपनी काम वासना मिटाने के लिए न सिर्फ मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसा घृणित कार्य किया, बल्कि बाद में उसकी हत्या भी कर दी। अभियुक्त के कृत्य से पीडित परिवार जीवन भर इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाएगा। मामले के विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने बताया कि कोर्ट ने इस केस को गंभीर मानते हुए दैनिक सुनवाई की है। वहीं अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 41 गवाहों के बयान दर्ज कराए और केस से जुडे 139 दस्तावेज पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण का दुर्लभतम बताते हुए कोर्ट से अभियुक्त को फांसी की सजा देने का आग्रह किया गया था। मामले के अनुसार, परिवादी ने गत 12 अगस्त की सुबह रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी चार साल की बेटी बीती रात पडोस में गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. वहीं थोड़ी देर बाद पुलिस को सूचना मिली की एक बच्ची की लाश तलाई में तैर रही है। इस पर पुलिस ने बच्ची के शव की शिनाख्त कराई तो वह लापता हुई बच्ची का ही निकला। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि हत्या पूर्व उसके साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य भी किया गया था। इस पर पुलिस ने अलग-अलग टीम बनाकर अनुसंधान किया और 13 अगस्त को अभियुक्त को गिरफ्तार कर 25 अगस्त को उसके खिलाफ अदालत ने आरोप पत्र पेश कर दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त सुरेश को फांसी की सजा सुनाई है।

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